Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana:- प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2024
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना |
प्रारंभ वर्ष | 2024 |
फ़ायदे | पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवर |
लाभार्थियों | राजस्थान पशुपालक |
नोडल विभाग | पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार |
सदस्यता | योजना अपडेट प्राप्त करने के लिए यहां सदस्यता लें |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन |
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट | https://mmpby.rajasthan.gov.in/ |
Mangla Pashu Bima Official Website, Apply Form, Last Date, पशुपालकों को मिलेगा योजना का भरपूर लाभ
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में
- राजस्थान की वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी ने 10-07-2024 को राजस्थान का अनुपूरक बजट पेश किया।
- उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जो राजस्थान के लोगों के कल्याण के लिए लागू की जाएंगी।
- उनके द्वारा घोषित योजनाओं में से एक है “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना”।
- यह योजना विशेष रूप से राजस्थान के पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की गई है।
- तब जब श्री. अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में है, “मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना” लागू की गई।
- सरकार बदलने के बाद राजस्थान की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को बंद कर दिया और राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने जा रही है।
- इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु की स्थिति में सहायता सुनिश्चित करना है।
- राजस्थान में कई लोग सीधे तौर पर पशुपालन से जुड़े हैं और उनकी आजीविका दुधारू पशुओं पर निर्भर है।
- पशुओं की अचानक मृत्यु होने पर उनका जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है।
- इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं का निशुल्क बीमा करा रही है।
- इस योजना के अन्य प्रमुख नाम “राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” या “राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” या “राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” हैं।
- राजस्थान सरकार की मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं को निशुल्क जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- इसका मतलब यह है कि बीमित पशु की अचानक प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से पशुपालक को आर्थिक मुआवजा देगी।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवर के लिए पात्र पशु इस प्रकार हैं:-
- दुधारू गाय
- भैंस का दूध
- भेड़ का बच्चा
- ऊँट
- बकरी।
- जिन पशुपालकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है, वे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा कराने के पात्र नहीं हैं।
- यह योजना चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जाएगी, जिसके तहत प्रथम चरण में 5 लाख दुधारू गाय, 5 लाख दुधारू भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट, कुल 21 लाख पशुओं को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवर मिलेगा।
- राजस्थान सरकार मंगला पशु बीमा योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- पशुपालक अपने पशुओं को मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत करा सकते हैं, जो किसी भी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक में उपलब्ध है।
- बीमाकृत पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को दावा दायर करना होगा।
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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभ
- पशुपालकों के पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
- बीमित पशु की मृत्यु होने पर बीमा राशि 21 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पात्रता मापदंड
- राजस्थान के पशुपालक आवेदन करने के पात्र हैं।
- पशुपालक की वार्षिक आय 8,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पशुपालक के पास निम्नलिखित में से कोई भी पशु होना चाहिए:-
- भैंस का दूध
- दुधारू गाय
- बकरी
- भेड़ का बच्चा
- ऊँट I
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मंगला पशु बीमा पंजीकरण कराना :-
- निवास का प्रमाण
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक के खाते का विवरण।
- मंगला पशु बीमा दावे के लिए:-
- आधार कार्ड
- बैंक के खाते का विवरण।
- जन आधार कार्ड
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- बीमा पॉलिसी दस्तावेज़
- पंचनामा
- मृत पशु की लाश की फोटो I
मंगल पशु बीमा योजना कवरेज
दुधारू पशु
- गाय
- भैंस
- बकरी
- भेड़
अन्य पालतू पशु
- घोड़ा
- ऊंट
- खच्चर
- गधा
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन कैसे करें
- पशुपालक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके अपने पशुओं को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा के लिए पंजीकृत कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी सरकारी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन पत्र सही ढंग से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ उसी सरकारी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक में जमा करें।
- चयनित पशुपालकों की सूची आगे के सत्यापन के लिए बीमा कंपनी को भेजी जाएगी।
- बीमा कंपनी के एजेंट पशु चिकित्सक के साथ पशुपालक के घर जाएंगे।
- वे मवेशियों की जांच करेंगे, उन्हें टैग करेंगे, ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे और पशु को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकृत करेंगे।
- पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी उसी समय जारी कर पशुपालक को सौंप दिया जाएगा।
- पशुपालकों को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बीमा पॉलिसी के दस्तावेज उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त होंगे।
- पशुपालक बीमित पशु की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से राशि का दावा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा का दावा कैसे करें?
- पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों को 181 पर कॉल करना होगा या ई-मित्र केन्द्र पर जाना होगा या निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर पशु की मृत्यु की सूचना देनी होगी।
- पशु चिकित्सक और बीमा कंपनी के सर्वेक्षक पशुपालक के घर जाएंगे और पशु के शव का निरीक्षण करेंगे।
- पशु चिकित्सक पशु का पोस्टमार्टम करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- इसके बाद पशुपालक को पशु की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दावा दायर करना होगा।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा प्रपत्र बीमा कंपनी सर्वेक्षक द्वारा प्रदान किया जाएगा या सरकारी पशु चिकित्सालय या अस्पताल से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा पशु की मृत्यु के 21 दिन के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
- दावा प्रपत्र में सभी विवरण भरें और उसमें उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ उसी क्लिनिक या अस्पताल में जमा करें।
- प्रारंभिक सत्यापन के बाद आवेदन पत्र को आगे की मंजूरी के लिए संबंधित बीमा कंपनी को भेज दिया जाएगा।
- एजेंट/बीमा सर्वेक्षक ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे और बीमा कंपनी की वेबसाइट पर मंगला पशु बीमा योजना पॉलिसी दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पशुपालक बैंक खाता विवरण, पंचनामा और मृत पशु की फोटो अपलोड करेंगे।
- बीमा कंपनी दावे को स्वीकार करेगी और पशुपालक के दिए गए बैंक खाते में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमित राशि हस्तांतरित करेगी।
Mukhymantri Mangla Pashu Yojana Bima Apply
राजस्थान सरकार की ओर से मंगल पशु योजना को 8 जुलाई 2024 को सरकार द्वारा पेश किए गए अंतिम बजट में इस योजना का तहत घोषणा कर दी गई है जिसके माध्यम से 10 जुलाई 2024 को इस योजना को राजस्थान में लागू करने की बात की गई थी। Mukhymantri Mangla Pashu Yojana Bima को पहले कामधेनु बीमा योजना के नाम से जाना जाता था, जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक पशुपालक को प्रति पशु ₹40,000 तक की देने की घोषणा की गई थी।
इसके साथ ही इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट के दौरान सदन में इस योजना को पुनः शुरू करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके माध्यम से राज्य से प्रत्येक पशुपालक को गाय, भैंस पर 5-5 लाख रुपए तक तथा ऊंट पर 1 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा कर दी गई है।
मंगल पशु बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इसलिए सबसे पहले आप सभी अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर ले ताकि जब भी आवेदन करना शुरू करें तो आपके सामने कोई समस्या ना हो I यदि आप मंगल पशु बीमा योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि वहां से आप मंगल पशु बीमा योजना की जानकारी प्राप्त कर सके।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक बीमा योजना है। इसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या बीमारियों के कारण अपने पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है।
इस बीमा योजना के अंतर्गत कौन से पशु शामिल हैं?
इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, ऊँट, बकरी और भेड़ शामिल हैं। ये पशु कई किसानों के लिए आजीविका का आवश्यक स्रोत हैं और इनका बीमा आकस्मिक मृत्यु, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध किया जाता है।