Mukhyamantri Kanyadan Yojana :- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए ₹40,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
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योजना के लिए पात्र होने के लिए, दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए, और दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। दुल्हन को भी 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करनी चाहिए। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि वे वित्तीय बाधाओं के कारण विवाह के अधिकार से वंचित न हों।
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Table of Contents
Benefits of CM kanyadan yojana
- इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी और हर 3 महीने में एक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
- राज्य सरकार लड़की की शादी के समय पात्र लाभार्थियों को ₹ 31,000 से ₹ 41,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- योजना में लगभग ₹24 करोड़ की बचत के प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
- यदि राज्य की लड़कियां 10वीं पास करती हैं तो सरकार उनकी शादी के समय ₹41 हजार की राशि प्रदान करेगी।
- यदि राज्य की लड़कियां 12वीं पास करती हैं तो सरकार उनकी शादी के समय ₹41 हजार की राशि प्रदान करेगी।
- सरकार उनकी शादी के समय ₹51 हजार की राशि प्रदान करेगी।
क्रम संख्या | पात्रता | अनुदान राशि | प्रोत्साहन राशि |
1. | 18 वर्षीय इसे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि | 10000 रुपए | – |
2. | दसवीं कक्षा उतरन कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि | 10000 रुपए | 5000 रुपए |
3. | स्नातक उत्तेरण कन्याओं के विवाह पर प्रोत्साहन राशि | 10000 रुपए | 10000 रुपए |
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Eligibility of CM kanyadan yojana
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जाएगी
- यह योजना केवल 18 वर्षीय उससे अधिक आयु की कोई भी दो कन्या संतानों के विवाह हेतु लागू होती है
- समस्त वर्गों के बीपीएल परिवार इस योजना के अंतर्गत योग्य है
- सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार पात्र हैं
- आस्था कार्ड धारी परिवार भी पात्र हैं
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्री की विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्न प्रकार दी जाएगी जैसे-
- महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो
- विधवा की मासिक आय हर स्रोत से ₹50000 से वार्षिक से अधिक नहीं हो
- परिवार में 25 वर्ष में इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो
- ऐसी विवाह है योग्य कन्या, इसके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली सहायक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है,
- ऐसी विवाह है योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु सरकार विवाह है अनुदान राशि प्रदान करेगी I
- जिन कन्या संस्थाओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विवाह पुत्री के विवाह है हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संस्थाओं की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा I
- यह योजना विशेष रूप से दिव्यांगों और महिलाओं के लिए है जो निम्नलिखित हैं:
- अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित बीपीएल परिवार, अल्पसंख्यक श्रेणी के बीपीएल परिवार, विशेष रूप से योग्य व्यक्ति (आयकर दाता नहीं) एक महिला खिलाड़ी (यदि स्व-विवाहित) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हो। स्वयं या माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं।
Documents Required for CM kanyadan yojana
- जाति प्रमाण पत्र कॉपी
- आधार कार्ड कॉपी
- पता प्रमाण कॉपी
- बैंक पासबुक कॉपी
- जन्म प्रमाण पत्र कॉपी
- आयु प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र कॉपी
- विधवा महिला के मामले में आय प्रमाण पत्र कॉपी
- विधवा/पालनहार/दिव्यांग के मामले में शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र कॉपी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति
- जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड की प्रति
- मतदाता पहचान पत्र की प्रति I
मुख्य दिशा निर्देश | Cm Kanyadan Yojana Rajasthan
- सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किए जाने हेतु एक निश्चित आवेदन पत्र में आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह अतिथि के 6 माह पश्चात तक जिला अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा I
- संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारांतरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जाना चाहिए I
- विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक का होने पर/सबसे होने की स्थिति में आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वयं के द्वारा की जा सकती है I
- विवाह पश्चात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह है पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आवेदन के साथ अटैच करके भेजा जाना चाहिए I
- आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वैप प्रमाणित कॉपी देनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा I
- आवेदक अंत्योदय परिवार से संबंधित होने की अवस्था में अंत्योदय कार्ड की स्वयं प्रमाणित कॉपी देनी होगी I
- आवेदक आस्था कार्ड जारी होने की अवस्था में आस्था कार्ड की स्वयं प्रमाणित कॉपी लेनी होगी I
- I. यदि आवेदी का विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे-
- विधवा पेंशन का P.P.O.
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड में वर्णित सदस्यों में सबसे बड़े पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र
- II. विधवा पेंशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे:-
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड में वर्णित सदस्यों में सबसे बड़े पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करता अपना आवेदन सीधे जिला अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है I
- आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेज पर स्वयं प्रमाणित प्रति में प्रस्तुत किए जाएं होने चाहिए I
- वर एवं वधू की आयु की प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिमान्य होगी I
- स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी I
- जिला अधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की ओर से स्वीकृत की प्रति के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया जाएगा I
- विवाह के दिन अनुदान की प्रचलित तारों के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा, अर्थात अनुदान राशि की गणना का आधार विवाह का दिवस होगा I
How to Registration for Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan?
- राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://wcd.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर “योजनाएं” टैब पर क्लिक करें और योजनाओं की सूची से “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” चुनें।
- योजना के पात्रता मानदंड और अन्य विवरण ध्यान से पढ़ें।
- आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करें या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या ई-मित्र कियोस्क से प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जैसे आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विवाह निमंत्रण कार्ड और आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों को जमा करें।
- वैकल्पिक रूप से, आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम सीएससी या ई-मित्र कियोस्क पर भी जा सकते हैं।
- इन केंद्रों के अधिकारी आपको आवेदन पत्र भरने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने में सहायता करेंगे।
How to Apply Online for Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan?
- Step-1: Applicant have to visit the official portal.
- Step-2: After login, dashboard will open.
- Step-3: Click on “IFMS-RAJSSP” option.
- Step-4: In “IFMS-RAJSSP“, click on “Application Entry Request“.
- Step-5: Enter the “Bhamashah Family ID” and search.
- Step-6: Select the person name and scheme name.
- Step-7: Complete the Aadhaar Authentication and click on get details.
- Step-8: Provide the required details.
- – Pensioner Details.
- – Bank Details.
- – Disability Details.
- – Verification Details.
- – Upload Documents.
- Step-9: Submit.
FAQs
Who Can Apply For Mukhyamantri Kanyadan Yojana?
Divyang and Women belongs to SC, ST, Minority, Women Player from Below Poverty level of the society can apply for this scheme.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
What is eligibility criteria of Mukhyamantri Kanyadan Yojana?
• Scheduled Caste category BPL families • BPL family belonging to Scheduled Tribe category • Minority category BPL families • Specially Qualified Individuals (Not Income Tax Payers) • A female player (if self-married) who fulfills the prescribed criteria as per the circulars issued by the Personnel Department. Self or parents are not income tax payers. • Beneficiary in Palanhar Yojana
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
जाति प्रमाण पत्र की प्रति* 2. आधार कार्ड की प्रति* 3. पते के प्रमाण की प्रति* 4. बैंक पासबुक की प्रति* 5. जन्म प्रमाण पत्र की प्रति: आयु प्रमाण पत्र 6. मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति: विधवा महिलाओं के मामले में 7. आय प्रमाण पत्र की प्रति * : विधवा/पालनहार/दिव्यांग के मामले में 8. शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र की प्रति* 9. विवाह प्रमाण पत्र की प्रति* 10. जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति* 11. पासपोर्ट साइज फोटो* 12. राशन कार्ड की प्रति* 13. मतदाता पहचान पत्र प्रतिलिपि*
डीबीटी क्या है?
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2013 में लॉन्च किया गया था। यहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऐप्लिकेशन मुफ़्त है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन पत्र निःशुल्क है।
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