Khadya Suraksha Yojana 2024 : खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़े, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

Khadya Suraksha Yojana 2024 : खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़े, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

Khadya Suraksha Yojana :- राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना” 02-10-2013 को शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है, जो लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।

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Table of Contents

Khadya Suraksha Yojana 2024 : Overview

योजना का नामKhadya Suraksha Yojana Rajasthan 2024
विभाग खाद्य सुरक्षा विभाग (राज.)
स्थान राजस्थान 
उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर एवम् बीपीएल परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना I
कब शुरुआत हुई02-10-2013 से
आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भारत सरकार के द्वारा 2013 में पारित किया गया था। इसमें निम्न आय वर्ग के परिवारों को अच्छी खाद्यान्न सामग्री जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज आदि रियायती दरों पर वितरित करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकता है। राशन कार्ड द्वारा लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना आधिकारिक सूचना

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खाद्य सुरक्षा योजना के फायदे(Benefits of Khadya Suraksha Yojana)

  • अंत्योदय परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाता है।
  • अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं प्रति माह मिलता है।
  • राज्य में अंत्योदय और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के तहत वर्गीकृत राशन कार्ड धारक ₹1 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर गेहूं के हकदार हैं।
  • प्राथमिकता परिवार के रूप में वर्गीकृत अन्य पात्र परिवारों को प्रति माह ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है।

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्रता (Eligibility of Khadya Suraksha Yojana)

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अंत्योदय/बीपीएल परिवार/अन्नपूर्णा परिवार का होना चाहिए।
  • आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए।

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खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Khadya Suraksha Yojana)

  • राशन पत्रिका
  • आधार कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • कास्ट सर्टिफिकेट
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
  • शपथ पत्र (दस्तावेज़ पृष्ठ क्रमांक 6 पर उपलब्ध)।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े (How to add name in Khadya Suraksha Yojana)

यदि आप भी राजस्थान प्रदेश के निवासी है और आपके पास राशन कार्ड भी बना है तो आपको जल्द से जल्द NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए । खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पात्र परिवारों की एक सूची जारी गई है, अगर आपका नाम पात्रता सूची में दर्ज है तो आप उचित मूल्य की दुकान से सस्ते दामों पर गेहूं, चावल और अन्य खाद्य सामग्री ले सकते है।

Khadya Suraksha Yojana (NFSA) का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान सरकार के Emitra Portal पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पंजीकरण के पश्चात भी आप सभी विभाग द्वारा सस्ते रेट में खाद्य पदार्थ चावल, गेहूं, चीनी आदि प्राप्त कर सकते हैं I

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना पंजीकरण प्रक्रिया(How to Register in Khadya Suraksha Yojana)

अगर आप भी राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना 2024 में अपना पंजीकरण करवाना चाहते है तो नीचे बताए अनुसार करते जाइए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, पंजीकरण करने के लिए आप विभाग की ऑफिस में वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर विकसित करें-

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  1. सबसे पहले आपकों राजस्थान सरकार की खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से खाद्य सुरक्षा योजना आवदेन पत्र को डाउनलोड करना होगा, अब आपकों इस फॉर्म को भरकर PDF के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित करना होगा ।
  2. आवेदन पत्र के साथ आपकों एक शपत पत्र भी प्राप्त होगा, आपकों इस शपत पत्र को भी भरकर पीडीएफ के रूप में सुरक्षित करना होगा ।
  3. अब सबसे महत्वपूर्ण है की आपके सभी जरूरी दस्तावेजों की भी पीडीएफ बनाकर सुरक्षित करनी होगी ।

ई-मित्र द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करवाए ? (Khadya Suraksha Yojana Online Apply 2024?)

Khadya Suraksha Yojana में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे बताएं महत्वपूर्ण चरणों को अपनाए:-

  • खाद्य सुरक्षा योजना में अपना अपना पंजीकरण करवाने हेतु आपकों सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक ई-मित्र पोर्टल के Home पेज पर जाना होगा ।
  • अब आपकों Home पेज पर दिखाई दे रहे  Application Forms विकल्प पर Click करना होगा ।
  • Application Forms को चुनने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इस पेज में आपकों Food Security Scheme लिखकर अपना फॉर्म निकालना होगा ।
  • यदि आप भामाशाह कार्ड धारक है तो आपको अपनी भामाशाह आइडी दर्ज करनी होगी, अब आपके सामने अपने पूरे परिवार के नामों की लिस्ट सामने दिखाई देगी । आपकों जिस सदस्य का पंजीकरण करना है, उसका नाम चुनना होगा ।
  • अब आपके सामने चुने गए नाम की पूरी जानकारी भरकर Save बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • Save करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म खुलेगा । इस फॉर्म में आपकों सभी जरूरी दस्तावेजों एवम् फोटो को अपलोड करना होगा ।
  • पूरी प्रक्रिया करने के बाद नीचे आपकों अपना राशन कार्ड नंबर भरना होगा, अब आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी । अगर इस लिस्ट में आपका नाम दर्ज है तो आप अपना पंजीकरण करवा सकते है, अन्यथा नही ।
  • यदि अपना नाम लिस्ट में दिखाई दे तो आपकों अपनी श्रेणी भरकर उपर बनाई गई तीनों pdf फाइल्स को Upload करके Add बटन पर Click करना होगा ।
  • सारी प्रक्रिया पूरी करके Save बटन पर क्लिक कर दे एवम् ऑनलाइन मोड में भुगतान प्रक्रिया चयन करने पर  40₹ का शुल्क जमा कर दे ।
  • इस प्रकार आपका Khadya Suraksha Yojana में आवेदन पूरा हो जाएगा ।

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (Khadya Suraksha Yojana Offline Apply 2024?)

  • सबसे पहले आवेदक को विभाग की ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट ले लेना है I
  • हम आपके आवेदन पत्र में दिए गए सभी दिशानिर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा।
  • आपके बारे में सभी आवश्यक जानकारी और निम्न दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे।
    • राशन पत्रिका, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, कास्ट सर्टिफिके, बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो), शपथ पत्र (प्रपत्र पृष्ठ संख्या 6 पर उपलब्ध)।
  • अब आपको सभी आवश्यक जानकारियां आवेदन पत्र में ध्यान करो दर्ज कर देना है तथा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के पीछे अटैच कर देना है I
  • फॉर्म को संबंधित अपीलीय अधिकारी (उपमंडल/जिला रसद अधिकारी) के पास जमा करें।
  • अपीलीय अधिकारी आवेदन की गहन जांच करेगा। पूर्ण एवं सही होने पर आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ दिया जायेगा। हालाँकि, यदि प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है, तो अधिकारी स्पष्टीकरण के बाद ही आगे बढ़ेंगे।
  • अपीलीय अधिकारी कंप्यूटर जनित डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एक अपील आदेश जारी करेगा, जिससे आवेदक का नाम ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा सूची में स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा।
  • अपीलीय अधिकारियों की जिम्मेदारी आवेदन और संलग्न प्रमाणपत्रों की पूर्णता को सत्यापित करने तक सीमित है। यदि कोई आवेदक खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होने के लिए गलत जानकारी देता पाया गया तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा योजना मे नाम कैसे चेक करे? (How to Check Name in Khadya Suraksha Yojana List)

  • राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना मे नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जन आधार सूचना पोर्टल पर जाना है।
  • अब यहाँ पर आपको राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का नाम सर्च करना है।
  • अब आपको खाद्य सुरक्षा की वेबसाईट पर जाना है।
  • यहाँ पर आपको शहरी व ग्रामीण के दो ऑप्सन दिखाई देंगे।
  • इन्हे सलेक्ट करने के बाद आपको अपना जिला व पंचायत समिति को सलेक्ट करना है।
  • अब आपको अपने नाम या राशन कार्ड संख्या को लिस्ट मे सर्च करना है।
  • राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपके सामने खुल जाएगी और अपना नाम राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में देख सकते हैं।
  • जन सूचना पोर्टल के माध्यम से अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते है जैसे राशन कार्ड के बारे में जानकारी व
  • अपनी पंचायत की उचित मूल्य की दुकान के बारे में जानकारी।
  • अपनी पंचायत के सदस्यों के राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

FAQs

खाद्य सुरक्षा के लिए कौन पात्र है?

आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा के लाभार्थी, विधवा/विकलांग एवम् वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी एवम् स्वतंत्र राशन कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक एवम् अन्य खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र होते है।

खाद्य सुरक्षा कैसे चालू करे?

राजस्थान सरकार के आधिकारिक ई-मित्र पोर्टल से NFSA आवदेन फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण करवाने से आप खाद्य सुरक्षा चालू कर सकते है

खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए क्या करें?

आपकों खाद्य सुरक्षा सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए एक सादे कागज पर अपना प्रार्थना-पत्र लिखकर विभाग से संबंधित एसडीएम को आवेदन करना पड़ेगा ।

खाद्य सुरक्षा योजना मे नाम कैसे चेक करे?

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना मे अपना नाम चेक करने के लिए आपको आधिकासरिक वेबसाईट पर जाना है। इसके बाद आपको अपना क्षेत्र, जिला तथा पंचायत को सलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपकी पंचायत कि राशन कार्ड लिस्ट ओपन होगी। अब इस लिस्ट मे आपको आपना नाम या राशन कार्ड नंबर सर्च करने होंगे।

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