Walk in tunnel :- राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के तहत वॉक-इन टनल किसानों को सस्ती और कुशल संरचनाओं के साथ सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति, कीटों और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। वॉक इन टनल मूल रूप से प्री-गैल्वनाइज्ड पाइप से बनी संरक्षित संरचनाएं हैं और यूवी स्थिर प्लास्टिक शीट से ढकी हुई हैं।
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आम तौर पर सुरंगों का उपयोग बाहर की प्राकृतिक परिस्थितियों के बावजूद पूरे मौसम में अनुकूल नियंत्रित वातावरण जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता, वेंटिलेशन, मृदा मीडिया, रोग नियंत्रण, सिंचाई, फर्टिगेशन और अन्य कृषि संबंधी प्रथाओं को देने के लिए किया जाता है। वॉक इन टनल में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं, जिनमें से अधिकांश हैं, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, रोपण सामग्री अनुकूलन, और निर्यात बाजार के लिए फलों की फसल उगाना।
Table of Contents
Important Points : महत्वपूर्ण बिंदु
- वॉक इन टनल का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति/कार्य आदेश के बाद ही शुरू किया जा सकता है।
- निर्माण के बाद गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।
- अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में या निर्माता फर्म किसान की लिखित सहमति के बाद ही प्रदान किया जाता है।
Benefits of Walk in Tunnel : फ़ायदे
- क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
- 800 वर्ग मीटर (प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 इकाई)।
- 400 वर्ग मीटर (प्रति लाभार्थी अधिकतम 10 इकाई)।
Eligibility of Walk in Tunnel : पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व और सिंचाई के साधन होने चाहिए।
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Documents Required for Walk in Tunnel : आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की प्रतिलिपि (छह माह से अधिक पुरानी नहीं)
- मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट
- अनुमोदित फर्म से कोटेशन और सिंचाई स्रोत का प्रमाण।
How to Apply Online for Walk in Tunnel : आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहलेआवेदक को विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। जिसका आधिकारिक लिंक कुछ इस प्रकार है-https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan#main
- अब आपको ऑफिशल पोर्टल के होम पेज पर “रजिस्टर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको एसएसओ पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। जहां पंजीकरण पृष्ठ पर नागरिक का विकल्प दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है I
- आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प को चुनें।
- जन आधार:- जन आधार नंबर दर्ज करें, ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें,
- अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें
- इसके बाद में आपको ‘ओटीपी भेजें‘ बटन पर क्लिक करें। ‘ओटीपी’ दर्ज करें और
- पंजीकरण पूरा करने के लिए ‘सत्यापित ओटीपी’ के बटन पर क्लिक करें।
- Google: जीमेल आईडी दर्ज करें, ‘अगला‘ बटन पर क्लिक करें,
- अब आप अपना एक स्ट्रांग पासवर्ड दर्ज करे।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एसएसओ आईडी दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएं।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें।
- यह प्रक्रिया होने के बाद अंत में आप आप आवेदन फार्म को सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दें ।
Application Process of Walk in Tunnel : आवेदन करना
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- विभाग के ऑफिशल पोर्टल में लॉगइन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- जहां आपको“राज-किसान” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात “किसान” में, “आवेदन प्रविष्टि अनुरोध” पर क्लिक करें।
- अब “भामाशाह आईडी” या “जनआधार आईडी” दर्ज करें और खोजें।
- भामाशाह आईडी खोजना के बाद व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें
- और अपनी आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।
- और आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- पेंशनभोगी विवरण।
- बैंक विवरण।
- विकलांगता विवरण।
- सत्यापन विवरण।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अंत में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें I
वॉक इन टनल में किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं?
जलवायु और कृषि पद्धतियों के आधार पर, सब्जियों, फलों, फूलों और जड़ी-बूटियों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती वॉक-इन सुरंगों में की जा सकती है।
वॉक इन टनल योजना का उद्देश्य क्या है?
पौधों की वृद्धि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए, वॉक इन टनल प्रतिकूल मौसम की स्थिति, कीटों और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे साल भर खेती होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है।
क्या वॉक इन टनल के विभिन्न आकार उपलब्ध हैं?
हाँ, वॉक इन टनल विभिन्न कृषि आवश्यकताओं और भूमि के आकार को समायोजित करने के लिए विभिन्न आकारों में आते हैं, जिनमें पिछवाड़े के बगीचों के लिए छोटी इकाइयों से लेकर व्यावसायिक खेती के लिए बड़ी संरचनाएँ शामिल हैं।
किसान योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। https://sso.rajasthan.gov.in/signin
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आधार कार्ड / जनाधार कार्ड जमाबंदी की प्रतिलिपि (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं) मिट्टी और जल परीक्षण रिपोर्ट अनुमोदित फर्म से कोटेशन और सिंचाई स्रोत का प्रमाण।
क्या इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के किसान ही उठा सकते हैं?
हां, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के किसान ही उठाते हैं।
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