Sinchai Pipeline Yojana:- राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के तहत “सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम” किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करेगा। जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात मिल सके। तथा उनकी आय में वृद्धि हो सकती हैं। हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे पाइपलाइन खरीदने में असमर्थ हैं, जिसके कारण पानी की कमी के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, इस दिशा में किसानों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है I
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इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिल सके। और उनकी आय में वृद्धि हो सके। अगर आप सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Table of Contents
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2024 : Highlights
योजना का नाम | Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना |
सब्सिडी राशि | 50% अनुदान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ |
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Sinchai Pipeline Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है। ताकि किसानों को सिंचाई करने में आसानी हो सके और पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान प्रदान कर पानी की बचत की जा सके। क्योंकि राज्य के अधिकतर किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने में असमर्थ होते हैं पानी ना मिल पाने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और मजबूर होकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर 50 कृषि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को बेहतर उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
आवेदन के पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेवे
- ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरूर प्राप्त करें |
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही पाईप खरीदें।
- स्वीकृति के दो माह में काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस. मार्का पाईप खरीदें।
- प्रत्येक पाईप पर निर्मित वर्ष अनुदान पर वितरित का एम्बॉस करना होगा
- अनुदान 63 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास के एचडीपीई, पीवीसी, एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फ्लेट ट्यूब पाइपों पर ही देय होगा
- पाईपलाइन खरीदने के बाद कृषक द्वारा कृषि कार्यालय में सूचना देनी होगी ।
- भौतिक सत्यापन के समय पाईप खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा ।
- अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होगा ।
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद, किसान सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना करेगा। किसान विभाग को (एसएमएस लिंक / ई-मित्रा कियॉस्क / विभागीय कार्यालय के माध्यम से) एक पुष्टिकरण भेजें कि उसी के पोस्ट सत्यापन को आरंभ करने के लिए सिंचाई पाइपलाइन स्थापित की गई है।
- पोस्ट-वेरीफिकेशन के समय किसान को पाइपलाइन की स्थापना से संबंधित बिल किसान द्वारा उपलब्ध होने चाहिए।
- खेत की भूमि का स्वामित्व – स्वयं / सूचनात्मक है अगर खुद को चुना जाता है – खुद जमाबंदी यदि Notional चुना गया है – Notional Share की स्कैन कॉपीजमाबंदी-संयुक्त / संयुक्त (साझा) / पड़ोसी स्वयं के मामले में – स्व जामबांडी संयुक्त (साझा) के मामले में – स्व और संयुक्त दोनों (साझा) किसान की जमाबंदी। पड़ोसी के मामले में – स्वयं की जमाबंदी और पड़ोसी से हलफनामा।
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राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान की 60% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 18000 रु होंगी अगर 60% राशि 18000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 18000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में अन्य किसान की 50% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 15000 रु होंगी अगर 50% राशि 15000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 15000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को जो अन्य किसानों से 10% अधिक मिल रहा है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तरह मिलेगे
सिंचाई पाइपलाइन योजना की विशेषता
- किसान अनुदान के लिए तभी पात्र होंगे जब वे कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से नकद या बैंक से ऋण लेकर बीआईएस-चिह्नित पाइप खरीदते हैं और उन्हें अपने खेत में सफलतापूर्वक स्थापित करते हैं।
- अनुदान के आधार पर वितरित प्रत्येक पाइप पर निर्माण का वर्ष और अनुदान वितरण वर्ष अंकित होना चाहिए। अनुदान केवल पात्र वर्ष में निर्मित एवं विक्रय किये गये पाइपों पर ही देय होगा।
- इसके अतिरिक्त, अगले वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के शेष पाइपों पर भी अनुदान देय होगा।
- संबंधित निर्माता को पिछले वित्तीय वर्ष के शेष स्टॉक की जानकारी उप निदेशक एवं सहायक कृषि निदेशक (विस्तार) को आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी। ) जिले में कार्यालय, जानकारी के अभाव में अनुदान देय नहीं होगा।
- वित्तीय वर्ष में पाइप निर्माताओं द्वारा पाइप के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की सूची उप निदेशक एवं सहायक कृषि निदेशक (विस्तार) कार्यालय को भेजी जायेगी।
- जिले में चयनित डीलर डीलर को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि एमआरपी से अधिक बिल नहीं लिया जाएगा।
Component | Component | Ice. Code | Description |
Pipeline | Pipe | 4984 /14151 Pt I & II : 199 | H.D.P.E. irrigation pipe |
Pipeline | Pipe | 4985 ¼4 kg/cm2 &63 ¼2-5 kg/cm2 &90 mm and above ½ | PVC for water supply. irrigation pipe |
Pipeline | Pipe | IS 16190 : 2014 ¼ 63 mm and above and 200 mm and above ½ | HDPE High Density Polyethylene Laminated Knitted Flat Tube Irrigation Pipe for Water Supply |
सिंचाई पाइपलाइन योजना के फ़ायदे
- जल परिवहन की लागत: लागत का 50% (₹1000/- तक सीमित)।
- पाइप सामग्री लागत:
- एचडीपीई पाइप: ₹50 प्रति मीटर (कुल अधिकतम सीमा ₹15,000/-)।
- पीवीसी पाइप: ₹35 प्रति मीटर (कुल अधिकतम सीमा ₹15,000/-)।
- एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप: ₹20 प्रति मीटर (कुल अधिकतम सीमा ₹15,000/-)।
सिंचाई पाइपलाइन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड की कॉपी
- जमाबंदी या जमाबंदी की नकल
- बैंक पासबुक की प्रति I
सिंचाई पाइपलाइन के लिए पात्रता
- कृषि भूमि आवेदक के स्वामित्व में होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का रहने वाला किसान होना चाहिए।
- यह योजना उन किसानों पर लागू होती है जिनके पास बोरवेल या कुएं पर डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक पंप या ट्रैक्टर चालित पंप सेट उपलब्ध है।
- आवेदकों के पास कम से कम 2 बीघे कृषि योग्य कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ ही, लाभ प्राप्त करने के बाद कोई भी किसान अगले 10 वर्षों तक दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है।
- किसानों को पाइप खरीदने के 30 दिनों के भीतर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और इस समय सीमा के बाद अनुदान पर विचार नहीं किया जाएगा।
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सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको किसान के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको कृषि विभाग के सेक्शन में सिंचाई पाइपलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सिंचाई पाइपलाइन योजना से संबंधित जानकारी आ जाएगी।
- अब आपको इस पेज आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर एसएसओ आईडी या जनाधार आईडी का उपयोग कर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने सिंचाई पाइप लाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आप को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से Sinchai Pipeline Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
FAQs
सिंचाई पाइपलाइन योजना का उद्देश्य क्या है?
राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर सब्सिडी देगी और वित्तीय बोझ कम करने का प्रयास करेगी।
सिंचाई पाइपलाइन योजना क्या है?
सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर किसानों को 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Sinchai Pipeline Yojana के तहत आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ है।
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