RTE Rajasthan School Admission :- सरकार के द्वारा Right to Education (RTE)/ आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए राज्य के सभी बच्चों को मनचाही प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका दे रही है जिसके लिए आपको केवल ऑनलाइन आवेदन भरना होगा I आरटीई अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भरे जाएंगे। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाया
अगर आप अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल निशुल्क में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले RTE की वेबसाइट पर जाकर 3 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में कभी भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके पश्चात सरकार के द्वारा 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी I इस लॉटरी में जिन-जिन बच्चों का नाम होगा वह किसी भी प्राइवेट स्कूल में निशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे इन बच्चों की स्कूल फीस सरकार के द्वारा भरी की जाएगी I
सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष निशुल्क शिक्षा के तहत बिल्कुल फ्री में आवेदन मांगती है इनके लिए आप जिस भी विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं उस विद्यालय के अंदर आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा इसके पश्चात आपको लॉटरी के दिन चेक करना है कि आपका नंबर उस विद्यालय में आया या नहीं आया, अगर आपका विद्यालय में नंबर आ जाता है तो सरकार पूरा पैसा देगी आपको कुछ भी नहीं देना है।
संपर्क पोर्टल राजस्थान 2024 | Sampark Portal, ऑनलाइन शिकायत, पंजीकरण @ sampark.rajasthan.gov.in/
Table of Contents
What is Right to Education (RTE) | शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है?
संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-ए को शामिल किया ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा का अधिकार लैंगिक बाधाओं को तोड़ने में सहायक रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में एक समय लड़कियों को शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा जाता था। हालाँकि, शिक्षा के अधिकार ने यह सुनिश्चित करके लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में मदद की है कि सभी बच्चों को, लिंग की परवाह किए बिना, समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हों।
शिक्षा का अधिकार कानून सिर्फ देश के बच्चों में साक्षरता फैलाने के बारे में नहीं है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के बारे में भी है। अधिनियम के तहत जिम्मेदारी एक ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करना है जो बच्चे के ज्ञान, प्रतिभा और मानवीय क्षमता के निर्माण में मदद करेगा।
RTE Rajasthan School Admission 2024-25 | Highlights
योजना का नाम | RTE Rajasthan School Admission |
Department Name | Directorate of Elementary Education, Jaipur |
Session | 2024-25 |
Starting date | 3 April 2024 |
Last date | 21 April 2024 |
Official Website | rajpsp.nic.in |
Shala Darpan Portal Rajasthan 2024 | शाला दर्पण, School & Staff Login @ rajshaladarpan.nic.in
Purpose of RTE school admission | आरटीई स्कूल ऐडमिशन का उद्देश्य
आरटीई राजस्थान स्कूल ऐडमिशन नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है I जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
Eligibility Criteria of Rajasthan RTE School Admission | आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए योग्यता
राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी/प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए निम्नलिखित पात्रता रखी है। कोई भी इच्छुक उम्मीदवार जो इन पात्रताओं को पूरा करता हो, वह आवेदन कर सकता है-
- आवेदक बच्चों के के माता-पिता की सभी स्रोतों से मिलाकर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।
- वे छात्र जिनके माता-पिता एचआईवी/कैंसर से पीड़ित हैं या विधवाओं के बच्चे भी आरटीई राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 भर सकते हैं।
- वे सभी आवेदक जिनका नाम बीपीएल सूची में है, वे भी आरटीई के माध्यम से प्रवेश लेने के पात्र होंगे।
दुर्बल वर्ग के परिवारों हेतु
ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
असुविधाग्रस्त समूह हेतु
- अनुसूचित जाति के बालक
- अनुसूचित जन जाति के बालक
- अनाथ बालक
- एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
- युद्ध विधवा के बालक
- निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
- पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
- ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
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Age limit for RTE school admission | आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए आयु सीमा
प्री प्राइमरी 3 प्लस – 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम।
प्री प्राइमरी 4 प्लस – 3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम।
प्री प्राइमरी 5 प्लस – 4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम।
प्रथम क्लास – 5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम I
Documents required for RTE school admission | आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र ।
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र ।
- अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा ।
- एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
- युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र ।
- विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र ।
- पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
- बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।
आवश्यक सूचना
- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते है ।
- जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
- विद्यालय/विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय/विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को ‘फाइनल लॉक’ बटन पर क्लिक कर लॉक करें ।”
How to Apply RTE Rajasthan Admission 2024-25? | आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को RTE की आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाएं।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर Quick Links की सूची में से छात्र ऑनलाइन आवेदन सत्र 2024-25 के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपके सामने आरटीई ऑनलाइन आवेदन के चरणों को दिखाया जाएगा यह चरण कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे –( सामान्य जानकारी, स्कूल चयन, आवेदी स्कूल, प्रीव्यू एंड लॉक, प्राथमिकता सूची, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट रिपलट तथा लॉगआउट)
- अब आपको सबसे पहले ऑप्शन सामान्य जानकारी में जो भी आवश्यक जानकारियां आपके बारे में मांगी जाती हैं उनका ध्यान पूर्वक दर्ज कर देना है और आपसी संबंध विकल्पों का चयन कर लेना है फिर पात्रता जांच के ऑप्शन पर क्लिक करना है I
- इस प्रकार आपको अन्य सभी चरणों को पूरा भर लेना है और अंत में अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है I
- सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है इसके पश्चात आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसे संभाल कर रखना है I
- इस प्रकार आपका आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक Bहो जाएगा और 23 अप्रैल 2024 को लॉटरी वाले दिन अगर आपके बच्चे का नाम उस विद्यालय की लॉटरी सूची में आ जाता है तो आपका बच्चा उसे विद्यालय में निशुल्क के शिक्षा प्राप्त कर सकता है I
How to see the list of private schools under RTE? | आरटीई के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट स्कूलों की सूची कैसे देखें?
- सबसे पहले आवेदक को RTE की आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाएं।
- इसके पश्चात आपको आरटीई की ऑफिशल वेबसाइट के होम पेज पर आरटीई में प्रवेश देने वाले विद्यालयों की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा I
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें कुछ जानकारियां पूछे जाएगी जिनको आप ध्यानपूर्वक भर देना है I आवश्यक जानकारियां जैसे- जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव का नाम तथा कक्षा का चयन कर लेना है I
- यह सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा I
- अब आपके सामने एक जिलेवार प्राइवेट स्कूलों की सूची निकाल कर आ जाएगी जो कि आरटीई कानून के अंतर्गत बच्चों का एडमिशन लेती है I
RTE-Selection Process | आरटीई-चयन प्रक्रिया (केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया)
- इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
- केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं ।
- यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 21-अप्रैल-2024
- ऑनलाइन लॉटरी दिनांक : 23-अप्रैल-2024
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FAQs
1. What is the importance of right to education?
Education is a fundamental right of every child, which is essential for their growth and development. The importance of education cannot be overstated, as it enables children to acquire knowledge, skills, and values that are necessary for their personal and social development.
2. What is the full form of RTE?
RTE stands for Right to Education enacted by the parliament of India in the year 2009. Suggest Corrections. 5. Q. The Right to Education Act (RTE) provides free and compulsory education to every person of what age group?
3. राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ?
राजस्थान राज्य मे पहली बार साल 2010 मे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था, यह अधिनियम राज्य मे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो का नि:शुल्क शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए किया गया था।
4. राजस्थान में आरटीई नियम क्या है?
RTE : राजस्थान में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत अब 12वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में शिक्षा मिलेगी. अभी तक पहली से आठवीं तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान था. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है
5. Rajasthan RTE बच्चों को विद्यालय से क्या क्या फ्री मिलता है?
इसके तहत गरीब तबके के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, गणवेश एवं पुस्तकों की उपलब्धता करवाए जाने के सख्त नियम पारित किए गए। लेकिन क्षेत्र के चुनिंदा प्राइवेट स्कूलों (Private schools) द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश लिए गए बच्चों से पुस्तकों के लिए शुल्क भी लिया जा रहा है।
6. आरटीई से किसे फायदा होगा और कैसे?
इस योजना के तहत आप उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भी 25 परसेंट का आरक्षण मिल सकेगा। सरकार के द्वारा जारी किया गया इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्कूलों में पढ़ने के लिए छात्रों को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
7. आरटीई के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
RTE Admission के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है साथ ही परिवार की इनकम 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। RTE Admission 2024-25 Documents: जरूरी दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।
8. आरटीई 2024 के फॉर्म कब भरे जाएंगे?
राजस्थान शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे अगर आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक है और आप फीस भुगतान करने में असमर्थ हैं तो इस योजना के अंतर्गत आप अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं।
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