Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana :- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (आईएमएसयूपीवाई) राजस्थान सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजस्थान में महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी कम करना। महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास का समर्थन करें।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 13 फरवरी 2023 को राज्य के पोदार कॉलेज कैंपस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य की महिलाओं को इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
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इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को नए उद्यमों को स्थापित करने के साथ ही पहले से स्थापित उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकरण आदि के कार्य हेतु भी ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के सुचारू संचालन हेतु 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की व्यक्तिगत महिला नागरिकों के साथ ही संस्थागत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि को भी लाभान्वित किया जाएगा। जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो कर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेगी।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Official Notification
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025 : Highlights
योजना का नाम | Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देना |
लाभ | ऋण पर अनुदान 25-30% |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wcd.rajasthan.gov.in/ |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना के फायदे
- ऋण सीमा
- व्यक्तिगत महिलाओं को ₹ 50,00,000/- की ऋण राशि।
- स्वयं सहायता समूहों को 1,00,00,000/- रूपये की ऋण राशि।
IMSUPY मार्जिन मनी
योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि का 25% मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित एवं विकलांग महिलाओं के लिए मार्जिन मनी स्वीकृत ऋण राशि का 30% होगी
IMSUPY Note:-
- मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा ₹15,00,000/- होगी।
- मार्जिन मनी के लिए आवेदक के स्वयं के योगदान (परियोजना प्रस्ताव का 5% / 10%) पर विचार किया जाएगा।
- परियोजना प्रस्ताव में भूमि का मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यशाला/भवन निर्माण हेतु देय ऋण राशि की अधिकतम सीमा परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृत राशि की 20% तक होगी।
- व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख. व्यवसाय से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों की थोक या खुदरा खरीद-बिक्री से है।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना की पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) को राज्य सरकार के किसी भी विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए और समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन के मामले में, सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा। नियम।
Disfellowship
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार के सदस्य पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य केंद्रीय/राज्य रोजगारोन्मुखी, अनुदान कार्यक्रम/योजना से लाभान्वित हुए हों।
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्था/बैंक का डिफॉल्टर या डिफॉल्टर है।
- नोट:-परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ अपात्र होंगी:-
- मांस, शराब और नशीले पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण और बिक्री।
- विस्फोटक पदार्थ.
- ट्रांसपोर्ट वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रुपये है. से अधिक हो
- गैर-पुनर्चक्रण योग्य पॉलिथीन और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/गतिविधियाँ।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- मोबाइल नंबर।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लोन देने वाले बैंक
- सिडबी
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के बैंक से
- स्मॉल फाइनेंस बैंक
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण राशि का विवरण
राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि का विवरण नीचे दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है।
- व्यक्तिगत महिलाओं को इस योजना के तहत 50 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
- स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए की ऋण राशि मुहैया कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत व्यापार ऋण की अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
- ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय की गई हैं।
- उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ पर दिए जाएंगे।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राजस्थान की इच्छुक महिलाएं जो खुद का उद्यम स्थापित करना चाहती है तो वे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है।
- सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नीचे की ओर इंदिरा महिला शक्ति एवं प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको आवेदन करने तो दिशा निर्देश दिए गए होंगे।
- दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आपको आवेदन भरे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- आपको आवेदन फॉर्म 7 चरणों में भरना होगा।
- जैसे सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक एवं कार्य स्थल का विवरण, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, वरीयता क्रम में आने का आधार और दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के सत्यापित होने के बाद महिला के बैंक खाते में ऋण राशि भेज दी जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
मैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मेंऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं?
इस लिंक पर क्लिक करें और चरणों का पालन करें https://ssoapps.rajasthan.gov.in/imsupy/Introduction.aspx
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को ऋण पर कितना अनुदान दिया जाएगा?
IMSUPY के तहत महिलाओं को ऋण के रूप में 25 से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
Is there an application fee?
No, there an no application fee
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करेगी। महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक कितनी बार योजना का लाभ उठा सकता है?
केवल एक बार I
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