Bihar Startup Policy 2024:- बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपये 0% ब्याज पर देने का प्रावधान है Iसीड फंडिंग के बाद भी स्टार्टअप्स के ग्रोथ में या उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन, ट्रेनिंग या मार्केटिंग में मदद चाहिए तो उसके लिए भी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं I
बिहार सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी प्रक्रिया में बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की है. यह नीति बिहार राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है।इस स्टार्टअप नीति का प्राथमिक उद्देश्य बिहार में एमएसएमई क्षेत्र के विकास में तेजी लाना है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह एक अहम कदम उठाया गया है तथा इस स्टार्टअप नीति को शुरू किया गया है जिससे कि बिहार राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए I
यहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए इसके लिए बिहार राज्य के द्वारा 10 साल के लिए 10 लाख तक का 0% पर ब्याज देने का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों में सुधार हो सके और बढ़ती बेरोजगारी को काम किया जा सके उनके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार से अलग-अलग प्रकार के मार्गदर्शन खोले गए हैं जिसमें वह किसी भी फील्ड में जाकर इसका कार्य शुरू कर सकता है I
Table of Contents
What is Bihar Startup Policy 2024
बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपये 0% ब्याज पर देने का प्रावधान है Iसीड फंडिंग के बाद भी स्टार्टअप्स के ग्रोथ में या उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन, ट्रेनिंग या मार्केटिंग में मदद चाहिए तो उसके लिए भी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं I बिहार सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी प्रक्रिया में बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की है I
यह नीति बिहार राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है।बिहार सरकार ने एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति, 2016 तैयार और अधिसूचित की, जहां राज्य वित्त पोषण, प्रचार और नीति समर्थन प्रदान करेगा जिसे बाद में बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के रूप में संशोधित किया गया था। स्टार्टअप ईकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी प्रथम स्टार्टअप नीति “उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016 ” की घोषणा की, जिसे बाद में उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 ” के रूप में संशोधित किया गया।
Bihar Startup Policy 2024 | Overview
योजना का नाम | बिहार स्टार्टअप नीति |
उद्देश्य | अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना |
राज्य | बिहार राज्य द्वारा |
लाभार्थी | बिहार राज्य के लिए |
लाभ | 10 लाख रुपये 0% ब्याज पर देने का प्रावधान |
Official Website | Click Here |
Benefit Of Bihar Startup Scheme 2024 | बिहार स्टार्टअप नीति के लाभ
- राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार में अगस्त 2022 में बिहार की स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी।
- बिहार के युवा उद्यमियों को दस साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख का लोन मिलेगा। यह राशि बिहार स्टार्टअप नीति के तहत सीड मनी के रूप में आवंटित की जाएगी।
- इस नीति के अंतर्गत राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए I
- इसके लिए सरकार के द्वारा 10 लख रुपए को 0% ब्याज पर देकर उन्हें अपने किसी भी फील्ड में जाने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है I
- सरकार के द्वारा यह एक अहम कदम उठाया गया है कि वह इन रूपों के द्वारा किसी भी फंड में लगाकर अपने रोजगार को शुरू होने के बाद में इन पैसों को 0% ब्याज पर सरकार को वापस दिया जाए I
- “उत्पाद सुधार और वित्त के लिए कठोर प्रशिक्षण” में भाग लेने वाले व्यवसायों के लिए 3 लाख रुपये के अनुदान के अलावा, महिला उद्यमियों के लिए 5 प्रतिशत का बढ़ा हुआ प्रोत्साहन।
- साझा कार्यालय स्थान के अलावा, वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
- बिहार राज्य में युवा व्यवसायियों के लिए एक स्टार्टअप मंच बनाया गया जो उनके लिए उपलब्ध नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ उठाने में रुचि रखते हैं।
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Eligibility Of Bihar Startup Yojana 2024 | बिहार स्टार्टअप नीति के लिए पात्रता
- निगमन/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक, यदि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित है (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) या एक साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत है (साझेदारी अधिनियम की धारा 59 के तहत पंजीकृत है, 1932) या एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत)।
- इस नीति के अनुसार केवल वही आवेदन कर सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है यथार्थ जिनके पास में 100 करोड़ से अधिक रुपए होने पर वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है I
- निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है।
- इकाई उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रही है, या यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल है।
- इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय को चालू करने के 10 साल के अंदर इन पैसों को वापस सरकार को चुकाना होता है I
- बशर्ते कि किसी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण से बनी इकाई को ‘स्टार्ट-अप’ नहीं माना जाएगा।
- बशर्ते स्टार्ट-अप बिहार में निगमित या पंजीकृत होना चाहिए और उसका कार्यालय बिहार में होना चाहिए।
- बशर्ते कंपनी के परिचालन पर लागू कर बिहार में देय हों।
Document Of Bihar Startup Policy 2024 | बिहार स्टार्टअप नीति के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वैध ईमेल आईडी (ईमेल कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए)।
- मोबाइल नहीं है। आधार से जोड़ा गया.
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- की स्कैन की गई छवि
- आधार कार्ड और पैन कार्ड.
- जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक नहीं)।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र.
- इकाई का प्रमाण (यदि इकाई पंजीकृत है)।
- तुलन पत्र।
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- दिया गया प्रारूप विवरण और हस्ताक्षर से भरा हुआ है।
How to Apply Online for Bihar Startup Policy 2024 | बिहार स्टार्टअप नीति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- बिहार स्टार्टअप नीति के लिए पंजीकरण करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा Ihttps://startup.bihar.gov.in/
- इसके बाद में आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा जिस पर आपको रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा उसे पर क्लिक कर देना है I
- यह करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें सभी दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर आगे बढ़ के विकल्प पर क्लिक करना है I
- जिसमें आपको 10 में से 8 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है I
- प्रश्न का उत्तर देने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा I
- इसके बाद में आवेदन पत्र में संपूर्ण विवरण को ध्यान पूर्वक दर्ज कर देना है तथा अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है I
- इस प्रकार से आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा I
- अंत में आपको इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है I
FAQs
1. स्टार्टअप नीति क्या है?
स्टार्टअप ईकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी प्रथम स्टार्टअप नीति “उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016 ” की घोषणा की, जिसे बाद में उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 ” के रूप में संशोधित किया गया।
2. स्टार्ट अप योजना का लाभ क्या है?
इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. बिहार में कितने स्टार्टअप हैं?
बिहार में लगभग 15 सक्रिय इनक्यूबेटरों के साथ एक मजबूत इनक्यूबेशन प्रक्रिया है, जिसमें 150 से अधिक स्टार्टअप को समायोजित करने की कुल क्षमता है।
4. बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी कब शुरू हुई थी?
बिहार सरकार ने एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति, 2016 तैयार और अधिसूचित की, जहां राज्य वित्त पोषण, प्रचार और नीति समर्थन प्रदान करेगा जिसे बाद में बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के रूप में संशोधित किया गया था।
5. बिहार स्टार्टअप नीति के लिए पात्रता क्या है?
निगमन/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक, यदि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित है (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) या एक साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत है (साझेदारी अधिनियम की धारा 59 के तहत पंजीकृत है, 1932) या एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत)।इस नीति के अनुसार केवल वही आवेदन कर सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है
यथार्थ जिनके पास में 100 करोड़ से अधिक रुपए होने पर वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है Iनिगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है।इकाई उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रही है, या यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल है।इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय को चालू करने के 10 साल के अंदर इन पैसों को वापस सरकार को चुकाना होता है I
बशर्ते कि किसी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण से बनी इकाई को ‘स्टार्ट-अप’ नहीं माना जाएगा।बशर्ते स्टार्ट-अप बिहार में निगमित या पंजीकृत होना चाहिए और उसका कार्यालय बिहार में होना चाहिए।बशर्ते कंपनी के परिचालन पर लागू कर बिहार में देय हों।
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